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Nainital News: उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ अब हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी। इससे पहले, एकलपीठ ने सोमवार को आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। एकलपीठ ने इस मामले में बीते शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा था, जो आज सोमवार को जारी किया गया।
अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी के खिलाफ सेशन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। इस मामले में न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में सुनवाई हुई। आरोपी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने पैरवी की। लेकिन जमानत पर सुनवाई से पहले सहायक सरकारी अधिवक्ता मनीषा सिंह राणा ने याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाया।
अब्दुल मलिक पर यूएपीए के तहत गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कहा कि सेशन कोर्ट विशेष कोर्ट नहीं है और इस प्रकार के मामलों में हाईकोर्ट की खंडपीठ ही सुनवाई करती है। सेशन कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है, इसलिए यह मामला खंडपीठ में जाना चाहिए।
अब्दुल मलिक के वकील सलमान खुर्शीद ने इसका विरोध करते हुए कहा कि सेशन कोर्ट विशेष कोर्ट नहीं है, इसलिए एकलपीठ को इस मामले की सुनवाई का अधिकार है। उन्होंने बताया कि रेगुलर पुलिस जांच कर रही है और एनआईए ने मामले की जांच नहीं की है। इसलिए, एकलपीठ को इस पर सुनवाई करनी चाहिए। अदालत ने सरकार के तर्क को सही मानते हुए कहा कि सेशन कोर्ट के आदेश को डबल बेंच में ही चुनौती दी जा सकती है।
Chief Editor, Aaj Khabar