New Delhi News: 1998 में बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और एक अन्य को दोषी ठहराते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान सिंह और पांच अन्य को बरी कर दिया है। पहले, पटना हाईकोर्ट ने सूरजभान और विधायक मुन्ना शुक्ला समेत आठ लोगों को बरी किया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कानूनी दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।
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