Chamoli News: यहां बाजार क्षेत्र में धारा 163 लागू, 500 अज्ञात लोगों पर मुकदमे

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Chamoli News: उत्तराखंड के चमोली जिले में दूसरे समुदाय के युवक द्वारा एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने नंदानगर बाजार क्षेत्र के 200 मीटर की परिधि में धारा 163 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023) लागू कर दी है।

विवादित स्थल पर तोड़फोड़ करने के आरोप में नंदानगर पुलिस ने 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके अतिरिक्त, सोमवार को भी 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे, जिससे कुल मिलाकर अब तक 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।

गोपेश्वर में स्थिति को देखते हुए एक रैली का आयोजन किया गया, जो रामलीला मैदान से मंदिर मार्ग होते हुए बस अड्डे तक पहुंची। यहां हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। बढ़ती चिंता को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है और एसपी सर्वेश पंवार भी मौके पर पहुंचे हैं। स्थानीय लोग डीएम से एक सप्ताह के भीतर सभी बाहरी लोगों का सत्यापन करने और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं।

नंदानगर में आज भी चक्काजाम किया गया और बाजार को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुलिस द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को धारा 163 के तहत समूह में खड़े होने की अनुमति नहीं देने की हिदायत दी जा रही है। जगह-जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया है, और पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार सहित अन्य पुलिस अधिकारी नंदानगर में कैंप कर रहे हैं।

हालांकि पुलिस ने आरोपी आरिफ खान (26), निवासी ग्राम सोफतपुर, थाना नांगल, जिला बिजनौर को रविवार रात बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन स्थानीय लोग आरोपी के सहयोगियों साहिद, अहमद हसन और अयूब की भी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, नंदानगर में सैलून चलाने वाले आरिफ ने क्षेत्र की एक नाबालिग को अश्लील इशारे किए थे, जिसके बाद रविवार को नंदानगर में बवाल मच गया था। गुस्साई भीड़ ने आरोपी और विशेष समुदाय के लोगों की सात दुकानों में तोड़फोड़ की, जिससे बाजार पूरे दिन बंद रहा।

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Haldwani

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