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Dehradun News: उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने वाले विधेयक को राजभवन से मंजूरी प्राप्त कर ली है। यह विधेयक फरवरी 2024 में धामी सरकार द्वारा संशोधनों के बाद राजभवन को भेजा गया था। इस विधेयक के पारित होने से 11,000 से अधिक राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर राज्यपाल का आभार व्यक्त किया, और कहा कि राज्य सरकार कभी भी आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को नहीं भुला सकती। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को सुविधाएं प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता में है।
विधेयक 8 सितंबर 2023 को विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन कुछ सदस्यों ने इसके प्रावधानों में संशोधन की मांग की थी। इस पर विधेयक को प्रवर समिति को भेजा गया था। 6 फरवरी 2024 को प्रवर समिति की सिफारिशों को शामिल करते हुए विधेयक को पारित कर दिया गया।
राज्य आंदोलनकारियों ने इस विधेयक को मंजूरी मिलने पर खुशी जताई है, क्योंकि वे पिछले कई वर्षों से इस लाभ से वंचित थे। हाईकोर्ट ने मार्च 2018 में राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।
राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों और उनके परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया है और उनके त्याग और बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि देने का संकल्प लिया है।
Chief Editor, Aaj Khabar