लोस सामान्य निर्वाचन की औपचारिक अधिसूचना जारी

लोस सामान्य निर्वाचन की औपचारिक अधिसूचना जारी
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अल्मोड़ा। भारत निर्वाचन आयोग के साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड की ओर से लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की घोषणा कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम विनीत तोमर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने की तिथि 20 मार्च तय की गई है जबकि नाम निर्देशन यानि नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। नाम निर्देशन पत्रों की संविक्षा 28 मार्च को होगी जबकि

नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च रखी गई है। मतदान की तिथि 19 अप्रैल 2024 है। जबकि मतगणना की तिथि 4 जून 2024 तय की गई है।

6 जून 2024 से पूर्व निर्वाचन की सभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।

मतदान के लिए पात्र मतदाताः डीएम विनीत तोमर ने बताया कि इस बार के चुनाव में 1 जनवरी 2024 की और अर्हता तिथि के आधार पर अंतिम प्रकाशित फोटो युक्त निर्वाचक नामावली के आधार पर संपादित किया जाएगा। सामान्य निर्वाचन में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग किया जाएगा । आयोग की ओर से उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन के दौरान मतदेय स्थल पर मतदाता की पहचान के लिए फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र देखा जाएगा। हालांकि विकल्प के तौर पर कुछ अन्य प्रमाण पत्र भी आयोग की ओर से अनुमोदित हैं। इन दस्तावेजों से मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। इनमें आधार कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड बैंकध्डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पेन कार्ड एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड भारतीय पासपोर्ट पेंशन अभिलेख केंद्रध् राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र सांसदोंध् विधायकोंध्एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी विशिष्ट विकलांगता फोटो पहचानपत्र शामिल हैं।

लोस सामान्य निर्वाचन की औपचारिक अधिसूचना जारी

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