नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर के अंदरूनी मार्ग स्नोव्यू समेत बिडला, जू रोड के साथ ही सीआरएसटी स्कूल रोड सहित अन्य मार्गों में स्थित होटलों स्वामियों व स्थानीय लोगो के द्वारा सडक़ पर अवैध वाहन पार्क करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने एसएसपी नैनीताल को इस मामले में ट्रैफिक प्लान के साथ शुक्रवार (आज) को कोर्ट में पेश होने को कहा है। कहा है कि जिन होटल स्वामियों के द्वारा रोड में वाहन पार्क कराए जा रहे हैं उनसे निर्धारित पार्किंग में ही वाहन पार्क कराने को कहा जाए। मामले के अनुसार अधिवक्ता श्रुति जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि शहर के अंदरूनी मार्गों में स्थित होटल स्वामियों व स्थानीय लोगों के
द्वारा रोड पर ही वाहन पार्क किए जा रहे है जिसकी वजह से जू रोड ,बिडला रोड तथा स्नोव्यू सहित सीआरएसटी रोड में जाम लग जाता है जबकि शहर की 45 प्रतिशत आबादी इन्हीं क्षेत्रों में निवास करती है। जाम लगने से स्कूली बच्चे व कर्मचारी तय समय मे अपने जगह पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। अधिक जाम लगने से पैदल चलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि जिन होटलों के द्वारा रोड में वाहन पार्क कराए जा रहे हैं और उनकी वजह से जाम लगता है। उनके वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही वाहन पार्क कराने के आदेश दिए जाएं साथ ही दो दिन के लिए बिडला रोड के ट्रैफिक को व्यवस्थित किया जाय क्योंकि स्कूल में शीतकालीन अवकाश घोषित होने वाला है।
Chief Editor, Aaj Khabar