हिट एंड रन कानूनः दूसरे दिन भी जाम रहे पहिए, सिटी मजिस्ट्रेट ने रोडवेज अधिकारियों व चालकों से की बात।

हिट एंड रन कानूनः दूसरे दिन भी जाम रहे पहिए, सिटी मजिस्ट्रेट ने रोडवेज अधिकारियों व चालकों से की बात।
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हल्द्वानी। केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन को लेकर बनाए जा रहे नए कानून के विरोध में वाहन चालक सडक़ पर उतरे हैं। ट्रक और बस चालकों के हड़ताल पर चले जाने से यात्रियों भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल के चलते बसें रोडवेज डिपो में ही खड़ी रही। सोमवार रात तक बसें नहीं चल पाई जिस कारण से यात्री इधर-उधर भटकते दिखे। बसों की हड़ताल के बाद प्रशासन भी एक्शन में आ गया। डीएम के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह मंगलवार को रोडवेज बस स्टेशन पहुंची और परिवहन निगम के अधिकारियों और चालकों के साथ बात कही। सिटी मजिस्ट्रेट ने उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही कहा कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। जिसके बाद कुछ बसों का संचालन शुरू कर दिया गया। रोडवेज की बसें दिल्ली, नैन्ीताल औश्र अन्य रूटों को भेजी गई। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और एआरटीओ रश्मि भट्ट ने टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों और काठगोदाम डिपो पहुंचकर बस चालकों से बातचीत की। ताकि बस स्टेशनों पर फंसे यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने उधम सिंह नगर जिला प्रशासन के साथ ही परिवहन विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। ताकि सवारियों को किसी तरह की दिक्कत न हो। इसके अलावा उन्होंने टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष से भी बात की। साथ ही हिदायत भी दी कि यात्रियों से ज्यादा पैसे वसूल न किए जाएं। बता दें कि केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में नया हिट एंड रन विधेयक पास किया है। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब यह भारतीय न्याय संहिता के तहत नया कानून बन चुका है। नए कानून में जो प्रावधान जोड़े गए हैं, उन प्रावधानों का देशभर में विरोध शुरू हो गया है। हिट एंड रन केस में अगर ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद फरार हो जाता है और हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को दस साल की कैद की सजा के साथ ही सजा का भी प्रावधान किया गया है। जिसका देशभर में विरोध हो रहा है।

हिट एंड रन कानूनः दूसरे दिन भी जाम रहे पहिए, सिटी मजिस्ट्रेट ने रोडवेज अधिकारियों व चालकों से की बात।

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