Bageshwar News: उत्तराखंड हाईकोर्ट के सख्त रुख और कड़ी टिप्पणियों के बाद राज्य सरकार हरकत में आ गई है। बागेश्वर जिले के खनन मामलों में अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार ने तत्काल कदम उठाते हुए बागेश्वर के जिला खान अधिकारी को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही नए खनन अधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई है।
राज्य सरकार ने खड़िया खनन के लिए एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) भी जारी की है। इसके तहत खनन में इस्तेमाल होने वाली सभी मशीनों को सीज करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों और खनन से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर हुई कड़ी टिप्पणी के बाद उठाया है।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने बागेश्वर जिले के तहसील कांडा के कई गांवों में खड़िया खनन के कारण आई दरारों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने खनन में अनियमितताओं को लेकर सख्त रुख अपनाया।
हाईकोर्ट के आदेशों के मुताबिक, बागेश्वर के जिलाधिकारी, जिला खान अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में पेश होना पड़ा। मामले की सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी, और कोर्ट ने खनन के संबंध में और भी सख्त कदम उठाने की संभावना जताई है।
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Chief Editor, Aaj Khabar