Dehradun News:राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी निकाय चुनावों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सत्ताधारी दल के नेताओं और मंत्रियों पर कड़ी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। चुनाव आचार संहिता के तहत, सरकार या उसके मंत्री किसी भी ऐसी घोषणा या निर्णय से बचेंगे, जो सीधे तौर पर निकाय चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं।
आचार संहिता के अनुसार, सरकार के मंत्री केवल एक सामान्य मतदाता के रूप में अपने मतदान केंद्र पर जा सकेंगे। वे मतदान केंद्र के भीतर अन्य किसी भूमिका में प्रवेश नहीं कर सकते। साथ ही, मंत्री निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों से किसी भी प्रकार की बैठक नहीं कर सकते, हालांकि वे अपने विभागीय अधिकारियों से कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा, सत्ताधारी दल के मंत्री चुनाव प्रचार के दौरान शासकीय दौरे को प्रचार कार्य से नहीं जोड़ सकेंगे और न ही चुनाव अवधि के दौरान किसी भी सहायता या अनुदान का आश्वासन दे सकते हैं।
निर्वाचन के दौरान, राज्य सरकार, जिला प्रशासन और नगर निकायों को निकायों से संबंधित किसी भी नई योजना, परियोजना, कार्य या कार्यक्रम की घोषणा करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, किसी भी वित्तीय स्वीकृति या धनराशि की निर्गत भी नहीं की जा सकेगी।
निर्वाचन आयोग के नए दिशा-निर्देशों के तहत, केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री केवल एक मतदाता की हैसियत से मतदान केंद्र पर उपस्थित हो सकते हैं और किसी अन्य हैसियत में प्रवेश नहीं कर सकते।
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Chief Editor, Aaj Khabar