NAINITAL। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने टेहरी जिले के धनोल्टी से 12 किलोमीटर दूर स्थित गोठ गाँव को अभी तक मुख्य सडक मार्ग से नहीं जोडेे जाने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने ग्रामवासियों के द्वारा दिए मेजरमेंट पर जिलाधिकारी से निर्णय लेने को कहा है।
मामले के अनुसार गोठ गाँव वासियों ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उनका गाँव टेहरी के धनौल्टी पर्यटन स्थल से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। जब से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ है तब से ग्रामीण उनके गाँव को मुख्य मार्ग से जोडने के लिए अपने प्रत्यावेदन देते आए हैं, जब भी राज्य में चुनाव का समय होता गया उस वक्त क्षेत्रीय विधायक व सांसद उनकी मांगों को उच्च स्तर पर रखने का अश्वासन देते देते आये हैं परन्तु जैसे वे जीत जाते उसके बाद अपने वादे भूल जाते हंै। उनका गाँव मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ा होने के कारण पिछले पाँच सालों में डोली में गर्वती महिलाओं को ले जाते वक्त उन्हें कोई प्राथमिक उपचार नहीं मिलने पर करीब 15 से अधिक उनके या उनके शिशु की मौत हुई है जबकि उनका गाँव रूट बेल्ट भी है, उसका भी उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है।
उनसे 12 किलोमीटर दूर धनोल्टी जो कि एक पर्यटन स्थल है उसके विकास के लिए राज्य सरकार हर साल करोडों रूपये खर्च कर रही है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना कि गयी है कि उनके द्वारा जो प्रत्यावेदन जिला धिकारी तथा राज्य सरकार को दिए हैं उस पर निर्णय लेकर उनको मुख्य सडक मार्ग से जोड़ा जाए।
Chief Editor, Aaj Khabar