अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने रखा है फैसला सुरक्षित
Nainital News: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हल्द्वानी के चर्चित दंगें के एक आरोपी जावेद सिद्दीकी की जमानत मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने जावेद सिद्दीकी की जमानत के मामले में 3 जनवरी 2025 को सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था,लेकिन यह फैसला बुधवार को जारी हुआ।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की युगलपीठ में अपील पर सुनवाई हुई।
आरोपी की ओर से कहा गया कि उस पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद हैं। इस मामले में अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। दूसरी ओर सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया था। दूसरी ओर इस दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी पर भी 3 जनवरी को सुनवाई पूरी हुई थी। उस पर फैसला सुरक्षित रखा गया है ।
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Chief Editor, Aaj Khabar