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Nainital News: हाईकोर्ट ने हल्द्वानी दंगें के आरोपियों के मामले में सुनवाई पूरी कर ली है और निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
बता दें कि न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की युगलपीठ में हल्द्वानी के बनभूलपुरा दंगा के 50 से अधिक आरोपियों के मामले में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से शेषन कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गयी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि पुलिस ने उनके खिलाफ 90 दिन के अंदर आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है और न ही रिमांड बढ़ाने के लिये कोई स्पष्ट कारण बताया गया। कोर्ट ने उनकी रिमांड बढ़ा दी साथ ही उनकी डिफाल्ट बेल खारिज कर दी।
दूसरी ओर सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया कि पुलिस के पास पर्याप्त आधार और कारण हैं, साथ ही अदालत के पास रिमांड बढ़ाने का अधिकार है, नियमानुसार ही आरोपियों की रिमांड बढायी गयी है। मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय रिजर्व कर लिया।
Chief Editor, Aaj Khabar