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Nainital News: उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के हल्दूचैड़ में डेढ वर्ष पूर्व निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा स्टाफ की नियुक्ति न होने के साथ- साथ कई जन सुविधाओं के न होने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
मामले के अनुसार हल्दूचैड़ निवासी गोविंद बल्लभ भट्ट व सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत गौनिया द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि सी एचसी हल्दूचैड़ का निर्माण कार्य डेढ़ साल पहले पूरा हो गया था, जुलाई 2023 में हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने इस सीएच सी के लिये पद स्वीकृत होने की जानकारी दी थी। इन पदों में चिकित्साधिकारी समेत एक्स रे टेक्नीशियन, फ ार्मेसिस्ट,नर्स तथा वार्ड ब्वाय तथा सफ ाई कर्मी के पद शामिल थे लेकिन इन पदों में अब तक नियुक्ति नहीं हुई ।
पूर्व में कोर्ट ने सरकार को सीएचसी हल्दूचैड़ में तीन माह के भीतर स्वीकृत पदों में नियुक्ति करने के आदेश दिए थे लेकिन अभी तक न तो स्वीकृत पदों पर नियुक्ति हुई और न ही सरकार ने अभी तक अपना जवाब पेश किया जबकि सेंटर में एक्सरे मशीन तक नहीं है जिसकी वजह से गर्भवती महिलाओं को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
Chief Editor, Aaj Khabar