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Nainital News:उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गढवाल मंडल में लोक निर्माण विभाग द्वारा बिना टेंडर जारी किए वर्ष 2022 से लेकर अब तक अपने ही विभाग के 30 इंजीनियरों को टेंडर आबंटित किये जाने के मामले पर सुनवाई की । मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने पूर्व के आदेश को आगे बढाते हुए यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए और राज्य सरकार से इस पर दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
मामले के मुताबिक देहरादून चकराता निवासी यशपाल व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून चकराता में बिना विज्ञप्ति जारी किए ही लोक निर्माण के चीफ इंजीनियर के द्वारा विभागीय कर्मचारियों की मिली भगत से अपने चहेतों को नेशनल हाइवे के निर्माण कार्यों के टेंडर बिना विज्ञप्ति जारी करते हुए बाँट दिए गए। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि ये टेंडर पुराने थे जिनको पूरा करने की समयावधि वर्ष 2025 है।
पूर्व में सुनवाई पर कोर्ट ने इस पर स्थति स्पस्ट करने को कहा था जिस पर राज्य सरकार ने कहा कि कुछ विशेष परस्थितियों में टेंडर आबंटित नहीं किये जा सकते, जैसे वर्षात में, क्योंकि राहत कार्य करना आवश्यक होता है। इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया कि ये कार्य वर्ष 2022 से लेकर अब तक के हैं इसलिए इसमें टेंडर होने आवश्यक है। वैसे भी वर्ष 2022 से अब तक 225 टेंडर अपने लोगो को देना कोई औचित्य नहीं ही है, इसलिए इस रोक लगाई जाए।
Chief Editor, Aaj Khabar