Haldwani News: दुकानदारों को राहतः हाईकोर्ट ने दी 10 दिन की मोहलत

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Haldwani News News: उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में 101 दुकानों को तोड़े जाने के मामले में व्यापारियों को महत्वपूर्ण राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने दुकानदारों को 10 दिन का समय देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने पहले जारी किए गए 3 दिन के भीतर दुकानों को तोड़ने के आदेश को निरस्त कर दिया है।

सड़क चौड़ीकरण का मामला लंबे समय से विवादित था और कुछ कार्य पहले ही किए गए थे। यह विवाद न्यायालय में पहुंच गया था। न्यायालय के निर्णय के बाद नगर निगम ने मंगल पड़ाव क्षेत्र से रोडवेज तक की दुकानों को सार्वजनिक सूचना जारी कर भवन हटाने के लिए कहा था, अन्यथा 12 मीटर की परिधि में आ रहे निर्माण को बलपूर्वक तोड़ने की चेतावनी दी थी।

हालांकि, शुक्रवार को एक संशोधित सूचना जारी की गई, जिसमें अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी के कार्यालय से जारी पत्रांक 2271/2ए0सी0, दिनांक 21.08.2024 द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक सूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

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