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Ajmer News: साल 1992 के अश्लील छायाचित्र ब्लैकमेल कांड के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने शेष रहे 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और कोर्ट सजा का निर्णय जल्द सुनाएगी। अभियोजन विभाग के सहायक निदेशक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि दोषी करार दिए गए आरोपियों में सैयद नफीस चिश्ती, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी, जमीर और नसीम उर्फ टार्जन शामिल हैं।
इन सभी आरोपियों को पहले भी जेल की सजा मिल चुकी है। पूर्व में, अन्य आरोपी जैसे इशरत, अनवर चिश्ती, शमशु भिश्ती और पुत्तन इलाहाबादी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी सैयद फारूक चिश्ती को भी आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। इस मामले में कुछ आरोपी जैसे महेश लोधानी, हरीश तोलानी, कैलाश सोनी, और परवेज अंसारी को वर्ष 2001 में बरी कर दिया गया था। फरार आरोपी अलमास महाराज पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन उसकी उपस्थिति पर सवाल उठते रहे हैं। इस घिनौने कांड का खुलासा तब हुआ जब 1992 में अजमेर के एक कलर लैब से अश्लील फोटो लीक हो गए। इस प्रकरण में 100 से अधिक लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ और कई पीड़िताओं ने आत्महत्या कर ली या शहर छोड़ दिया। पीड़िताओं को ढूंढने के लिए पुलिस ने फोटो के आधार पर जांच की और मामले की जटिलता को देखते हुए सीआईडी सीबी को सौंपा गया।
Chief Editor, Aaj Khabar