New Delhi News: आज से बदल गए नियम, जेब पर पड़ेगा सीधा असर

New Delhi News
शेयर करे-

For Latest New Delhi News Click Here

New Delhi News: हर महीने की शुरुआत में सरकार द्वारा नए नियम लागू होते हैं। अक्टूबर 2024 की पहली तारीख से भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, जो आधार, पीपीएफ, टीडीएस और एसटीटी से जुड़े हैं। इन परिवर्तनों का आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

1. आधार संख्या का प्रावधान
बदलावः आईटी रिटर्न भरते समय अब आधार संख्या की जगह आधार नामांकन संख्या का उपयोग नहीं किया जाएगा।
लागू होने की तारीखः 1 अक्टूबर 2024
लाभ: यह कदम पैन के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है।

2. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) के दिशा-निर्देश
बदलावः नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ खातों पर बचत खाते का ब्याज मिलेगा, जब तक वह 18 वर्ष के नहीं हो जाते।
लागू होने की तारीखः 1 अक्टूबर 2024
विशेषर: यदि आपके पास एक से अधिक पीपीएफ खाते हैं, तो केवल एक खाते पर ही ब्याज मिलेगा; अन्य खातों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

3. टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) के नियम
बदलावः केंद्र या राज्य सरकार के बॉंड से एक साल में 10,000 से अधिक की आय होने पर 10% टीडीएस देना होगा।
लागू होने की तारीखः 1 अक्टूबर 2024

4. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में बदलाव
बदलावः ऑप्शन की बिकवाली पर प्रीमियम का 0.1 प्रतिशत एसटीटी लगेगा (पहले 0.0625 %था)।
फ्यूचर की बिकवाली पर ट्रेडेड कीमत का 0.02ः एसटीटी देना होगा (पहले 0.0125ः%था)।
लागू होने की तारीखः 1 अक्टूबर 2024

5. सुकन्या समृद्धि योजना के नए नियम
बदलावः बेटियों के खातों का संचालन केवल कानूनी अभिभावक ही कर सकेंगे।
लागू होने की तारीखः 1 अक्टूबर 2024
विशेषः गैर-कानूनी अभिभावक को खाता ट्रांसफर करना होगा।

6. एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के नए नियम
बदलावः स्मार्टबाय प्लेटफॉर्म पर एप्पल उत्पादों के लिए रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम करने की सीमा, महीने में केवल एक बार।
लागू होने की तारीखः 1 अक्टूबर 2024

New Delhi News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *