हल्द्वानी। अपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस सत्यापन अभियान चलाते हुये संदिग्ध रुप से रह रहे अथवा आपराधिक प्रवृति के व्यक्तियों का भौतिक सत्यापन करते हुये ऐसे भवन स्वामियों जिनके द्वारा बार-बार कहने पर भी सत्यापन की कार्यवाही नहीं करायी जा रही थी उनके विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 3 लाख से अधिक का जुर्माना वसूल किया गया।
आज हरबंस सिंह पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में भूपेन्द्र सिंह धोनी क्षेत्राधिकारी नगर, हरेन्द्र चौधरी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली हल्द्वानी, नीरज भाकुनी, थानाध्यक्ष थाना बनभूलपुरा व विमल मिश्रा थानाध्यक्ष काठगोदाम द्वारा अलग-अलग टीमें गठित करते हुये पीएसी तथा थानों के पुलिस बल के साथ औचक सत्यापन अभियान चलाया गया।
थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में मलिक का बगीचा, सफदर का बगीचा, पप्पू का बगीचा इन्द्रानगर व गाँधीनगर में संदिग्ध व्यक्तियों तथा किरायेदारो का सत्यापन किया गया। जिसमें किरायेदारों के सत्यापन ना कराये जाने की दशा में मौके पर 05 भवन स्वामियों से धारा 52(3)/83 पुलिस एक्ट में 5000-5000- कुल 25,000/- रु० जुर्माना अधिरोपित किया गया।
इसके अतिरिक्त 26 भवन स्वामियों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 52 (3)/83 पुलिस एक्ट में 10000-10000 रु० कुल 2,60000/- (दो लाख साठ हजार रुपये) की चालानी कार्यवाही करते हुये चालानी रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित की जायेगी।
अभियान के दौरान 98 संदिग्ध व्यक्तियों को जो कि उ०प्र० के जिला पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, बहेड़ी एंव विहार राज्य के जिला बेतिया, पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण के निवासरत थे सभी को थाने लाकर भौतिक सत्यापन करते हुये बिना सत्यापन निवास करने वाले उक्त किरायेदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये 16750 रु० अर्थदंड जमा करवाया गया। साथ ही
सभी को हिदायत दी गयी कि यदि कोई बिना सत्यापन के थाना क्षेत्र के अन्तर्गत निवास करता है तो चालानी कार्यवाही की जायेगी।
एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने जनता से अपील करते हुए कहा कि किरायेदारों/मजदूरों/घरेलू नौकरों का सत्यापन अवश्य करायें, जिससे आप स्वयं को सुरक्षित करने के साथ आस-पड़ोस एवं समाज को सुरक्षित रखने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं , आप घर बैठे भी *”उत्तराखण्ड पुलिस एप”* के माध्यम से सत्यापन करा सकते हैं, इस ऐप को ओपन करते ही वैरिफिकेशन ऑप्शन मिलेगा, जिसमें मॉगे गये समस्त दस्तावेज अपलोड करने के उपरान्त आप सत्यापन करा सकते हैं।
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Chief Editor, Aaj Khabar