Haldwani: नाबालिग के वाहन चलाने पर पिता के खिलाफ FIR, वाहन सीज

Haldwani: नाबालिग के वाहन चलाने पर पिता के खिलाफ FIR, वाहन सीज
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Haldwani: काठगोदाम क्षेत्र में एक नाबालिग द्वारा बुलेट मोटरसाइकिल चलाने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके पिता के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199(A) के तहत एफआईआर दर्ज की है।

एसएसपी नैनीताल श्री प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देशन में और एसपी क्राइम/ट्रैफिक डॉ. जगदीश चंद्र के मार्गदर्शन में जिले की यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में थानाध्यक्ष काठगोदाम श्री दीपक बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चौकी मल्ला काठगोदाम क्षेत्र में चेकिंग के दौरान सेन्ट थेरेसा स्कूल के पास एक नाबालिग को बिना ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के दस्तावेजों के मोटरसाइकिल (बुलेट संख्या UK04Y-5754) चलाते हुए पकड़ा।

पुलिस ने वाहन को सीज करते हुए नाबालिग के पिता श्री संजय सिंह रौतेला, निवासी गोला बैराज काठगोदाम, के खिलाफ थाना काठगोदाम में एफआईआर नंबर 15/2025 धारा 199(A) मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मामला दर्ज किया। मामले को न्यायालय भेज दिया गया है।

पुलिस की अपील

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें और नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दें। ऐसा न करने पर अभिभावकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ 25,000 रुपये जुर्माना या तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

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