Haldwani News: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड के साजिशकर्ता आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने सरकारी भूमि पर कब्जा करने और उसे बेचने के मामले में अब्दुल मलिक को जमानत दे दी। हालांकि, हिंसा फैलाने से संबंधित आरोपों पर अब्दुल मलिक को जमानत नहीं दी गई है।
मालूम हो कि अब्दुल मलिक के खिलाफ बनभूलपुरा दंगे के दौरान चार मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें एक मामला सरकारी भूमि को हड़पने और कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर भूमि पर कब्जा करने का था। आरोपी पर यह भी आरोप है कि उसने नजूल भूमि पर अवैध निर्माण कर प्लॉटिंग की और उसे बेचा।
राज्य सरकार ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि बनभूलपुरा कांड की शुरुआत अब्दुल मलिक के अवैध अतिक्रमण से हुई थी। जब प्रशासन इस अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचा, तो वहां पथराव किया गया, जिसके बाद स्थिति ने हिंसात्मक रूप ले लिया। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी और प्रशासनिक अधिकारी घायल हुए थे और पांच लोगों की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके अलावा, उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाना परिसर में भी आग लगा दी थी।
हाईकोर्ट ने हिंसा से संबंधित मामलों में अब्दुल मलिक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता का कहना था कि उनका मुकदमा हिंसा से संबंधित नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए। यह घटना 8 फरवरी 2024 की है, जब हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के दौरान हिंसा भड़क उठी थी।
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Chief Editor, Aaj Khabar