New Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा की 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका नवनिर्वाचित सरकार के शपथग्रहण समारोह से पहले दायर की गई थी, जिस पर Chief Justice D.Y. Chandrachud ने आश्चर्य जताते हुए कहा, “क्या आप निर्वाचित सरकार को शपथ लेने से रोकना चाहते हैं?”
याचिकाकर्ता प्रिया मिश्रा ने EVM मशीनों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए पुनः चुनाव की मांग की थी। उन्होंने यह भी बताया कि कांग्रेस ने इस मामले में चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया था। जब इस मामले को सुबह CJI की बेंच में पेश किया गया, तो बेंच ने चेतावनी दी कि वे इसे जुर्माना लगाते हुए खारिज करेंगे। याचिकाकर्ता के वकील के बार-बार आग्रह के बाद, कोर्ट ने दोपहर में मामले की सुनवाई कर इसे खारिज कर दिया।
इस बीच, कांग्रेस पार्टी ने इस याचिका से दूरी बना ली है। विधि, मानवाधिकार और RTI विभाग ने एक बयान जारी कर कहा कि याचिका दायर करने से पहले विभाग या पार्टी की सहमति नहीं ली गई थी और पार्टी को ऐसी किसी याचिका की जानकारी नहीं थी।
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Chief Editor, Aaj Khabar