New Delhi News: न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने आज राष्ट्रपति भवन में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई, जिसके साथ ही उन्होंने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ली, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और अन्य उच्च अधिकारी मौजूद थे।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उन्हें बधाई दी। इसके अलावा, निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी समारोह में शामिल हुए और शपथ ग्रहण के बाद उन्हें शुभकामनाएं दीं।
64 वर्ष की आयु में न्यायमूर्ति खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल लगभग छह महीने का होगा, और वह 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होने की उम्मीद है। न्यायमूर्ति खन्ना का न्यायिक करियर बहुत ही प्रभावशाली रहा है। वे दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति देव राज खन्ना के पुत्र और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एच.आर. खन्ना के भतीजे हैं।
न्यायमूर्ति खन्ना ने विभिन्न ऐतिहासिक और संवेदनशील मामलों में महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की पवित्रता को बनाए रखना, चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करना, जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करना, और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना शामिल हैं।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का कानून के क्षेत्र में एक लंबा और प्रतिष्ठित करियर रहा है। उन्होंने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में वकालत की शुरुआत की और शुरुआत में तीस हजारी कोर्ट में काम किया। इसके बाद, वे दिल्ली उच्च न्यायालय और विभिन्न न्यायाधिकरणों में अपनी सेवाएं देने के लिए आगे बढ़े।
2004 में, उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट में स्थायी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद, 2005 में उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और एक वर्ष बाद, 2006 में वह स्थायी न्यायाधीश बन गए। उनकी न्यायिक प्रतिभा को देखते हुए, उन्हें 18 जनवरी 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने 24 अक्टूबर को आधिकारिक अधिसूचना जारी की थी, जब निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 16 अक्टूबर को उनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी। यह नियुक्ति न्यायमूर्ति खन्ना के उच्च न्यायिक दृष्टिकोण और उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों के आधार पर हुई थी।
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Chief Editor, Aaj Khabar