फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, बेटे अब्दुल्ला और पत्नी को 7-7 साल की सजा।

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, बेटे अब्दुल्ला और पत्नी को 7-7 साल की सजा।
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तीनों को कोर्ट से सीधे जेल भेजा जाएगा।

रामपुर। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में रामपुर एमपी-एमएलए अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई गई।

एएनआई ने पूर्व डीजीसी (अपराध) अरुण सक्सेना के हवाले से कहा, “आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराने के बाद अदालत ने तीनों को सात साल की कैद की सजा सुनाई है और 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।”

बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र रखने का मामला दर्ज कराया था. आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को भी आरोपी बनाया गया था. किसी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति को रोकने के लिए रामपुर में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

अब्दुल्ला आजम पर अपनी सुविधा के अनुसार समय-समय पर दो जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। एक लखनऊ नगर पालिका द्वारा और दूसरा रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी किया गया था।

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अब्दुल्ला आजम ने अपने पहले जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग अपने विदेशी दौरों के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए किया था, वहीं उन्होंने दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रमाणपत्र पूर्व नियोजित साजिश के तहत फर्जी तरीके से जारी किए गए थे।

पूर्व डीजीसी (अपराध) सक्सेना ने कहा, ”अब्दुल्ला आजम खान पर दो जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आरोप है। पहला जन्म प्रमाण पत्र 1 जनवरी 1993 का है, जबकि दूसरा जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ से बनवाया गया था जिसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 है”.

यह घटनाक्रम अब्दुल्ला आजम के लिए एक नया झटका है, जिन्हें 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने और दो साल की कैद की सजा सुनाए जाने के बाद इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते मामले में अब्दुल्ला की सजा पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

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