नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने अभियुक्त पुलकित आर्या की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। सुनवाई पर कोर्ट ने कहा कि यह एक संगीन अपराध है। अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई हैं और उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय इन अभियुक्तों की मौजूदगी घटना स्थल पर थी। इन्होंने जबदस्ती उसे वीआईपी सेवा देने के लिए बार- बार दवाब डाला। फ ोरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन वहाँ पाई गई। यही नहीं मृतिका ने अपने व्हाट्सएप चौट में भी इसका जिक्र किया है। सुनवाई पर मृतिका के परिवार की तरफ से कहा गया कि इनके द्वारा सबूतों को छुपाने के लिए रिसॉर्ट में तोड फोड की जबकि रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए और डीवीआर से भी छेडख़ानी की है। मामले के अनुसार पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट की अंकिता भंडारी वनंत्रा रिसोर्ट ऋषिकेश में नौकरी करती थी । जिसकी हत्या आरोपी रिसोर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर की थी। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तब से अभियुक्त जेल में बंद हैं।
Chief Editor, Aaj Khabar