नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को उद्यान विभाग में हुए घोटाले की जाँच सीबीआई या किसी अन्य एजेंसी से कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अपना निर्णय देते हुए मामले को अति गम्भीर मनाते हुए मामले की जाँच सीबीएआई से कराए जाने के आदेश दिए हैं। खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार के
अधिकारी इस मामले में सीबीएआई की समस्त दस्तावेजों के साथ सहयोग करें। खंडपीठ ने इसी माह तीसरी बार घोटालों के मामले में सीबीएआई को जाँच सौंपी है। बता दें कि पूर्व में कोर्ट ने एसआईटी की जाँच रिपोर्ट पर सुनवाई की लेकिन कोर्ट इस रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं हुई। सरकार की तरफ से कहा गया था कि एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है जिस पर कोर्ट ने सरकार से सवाल किया था कि जिन लोगों के खिलाफ घपले के सबूत पाए गए हैं उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? कोर्ट ने सीबीएआई को जाँच सौंपने से पहले मामले की प्रारंभिक जाँच करने हेतु राज्य सरकार के अनुरोध पर एसआईटी को दी थी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि हम भी देखते है एसआईटी कैसी जाँच करती है। मामले के अनुसार दीपक करगेती ने जनहित याचिका दाखिल कर उद्यान विभाग में घोटाले का आरोप लगाया है। याचिका में कहा गया है कि उद्यान विभाग में लाखों का घोटाला किया गया है जिसमें फल और अन्य के पौंधारोपण में गड़बडियां की गई हैं। विभाग द्वारा एक ही दिन में वर्क आर्डर जारी कर उसी दिन जम्मू कश्मीर से पेड़ लाना दिखाया गया है जिसका पेमेंट भी कर दिया गया। इस पूरे मामले में कई वित्तीय व अन्य गड़बडियां हुई हैं जिसकी सीबीआई या फिर किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच कराई जाए।
Chief Editor, Aaj Khabar