दर्ज एफआईआर को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज।

दर्ज एफआईआर को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज।
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नैनीताल। काशीपुर के एक व्यवसायी से जबरन वसूली के नाम पर जान लेवा हमला करने के आरोपियों द्वारा अपने खिलाफ दर्ज एफ आई आर को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ में हुई। मामले के अनुसार 26 अक्टूबर 2023 को काशीपुर कोतवाली में व्यवसायी प्रतीक अग्रवाल ने रिपोर्ट लिखाई कि अनूप अग्रवाल ने एक वीडियो क्लिपिंग के नाम पर उससे 20 लाख रुपये की मांग की और न देने पर जान से मारने की धमकी दी । 11 अक्टूबर को रामलीला के दौरान उक्त ने ब्लैकमेलिंग करते हुए 40 लाख की मांग की । 22 अक्टूबर को अनूप अग्रवाल व उसके पुत्र अनमोल अग्रवाल ने कई अन्य लोगों के साथ हथियारों के साथ उन पर हमला किया, जिस के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147/148/307/323/384/504 तथा 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश काशीपुर की अदालत ने खारिज कर दी थी । जिसके बाद अनूप अग्रवाल व उनके पुत्र अनमोल अग्रवाल ने उक्त एफ आई आर को निरस्त करने व गिरफ्तारी में रोक लगाने हेतु हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उन पर लगाये गए आरोपों को निराधार बताया । लेकिन सरकार की ओर से बताया गया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास है । जिसे इस याचिका में छुपाया गया है । इन तथ्यों के बाद कोर्ट ने एफ आईआर निरस्त करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने सम्बन्धी याचिका खारिज कर दी।

दर्ज एफआईआर को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज।

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