Nainital: मोईद और जावेद सिद्धकी की डिफॉल्ट बेल पर सरकार को आपत्ति पेश करने का आदेश

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Nainital: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा दंगे के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोईद और जावेद सिद्धकी की डिफॉल्ट अपील पर दायर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मोईद की डिफॉल्ट बेल पर तीन सप्ताह के भीतर आपत्ति पेश करने का निर्देश दिया है। जावेद सिद्धकी की डिफॉल्ट बेल पर सरकार को अंतिम अवसर देते हुए दो सप्ताह के भीतर आपत्ति दाखिल करने का आदेश दिया गया है।

कोर्ट ने मोईद के मामले में अगली सुनवाई की तारीख 25 अक्टूबर और जावेद के मामले में 14 अक्टूबर तय की है। उनके पक्ष में यह तर्क दिया गया कि अन्य 50 लोगों को जमानत मिलने के आधार पर इन्हें भी जमानत पर रिहा किया जाए। पुलिस ने बिना पूरी जांच किए इनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 417, 420, 467, 468, और 471 के तहत मामला दर्ज किया था। महीनों बीत जाने के बावजूद पुलिस अभी तक आरोप साबित करने में नाकाम रही है, जबकि कानूनन 90 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना जरूरी है।

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