नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने वालों पर कार्रवाई करेंः जिलाधिकारी।

नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने वालों पर कार्रवाई करेंः जिलाधिकारी।
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हल्द्वानी। नैनीताल और हल्द्वानी में यातायात व्यवस्था के सुधारीकरण और यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए जिलाधिकारी वंदना ने अधिकारियों को मार्गों विभिन्न स्थानों पर पार्किंग सुविधा और नो पार्किंग जोन विकसित करने के हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों पर ड्राफ्ट रोड मैप की समीक्षा की। उन्होंने कहा जिला पार्किंग समिति को नो पार्किंग जोन का चिन्हिकरण करने के निर्देश दिये गए हैं, उन्होंने कहा जिन कामर्शियल दुकानों, भवनों के द्वारा मानचित्र में पार्किंग की सुविधा को दर्शाया गया है लेकिन उक्त कामर्शियल स्थलो के बाहर सडक पर वाहन खडे होने से जाम लगने से आवागमन सुगम नही हो पाता है। उन्होंने व्यवसायिक भवनों दुकानों के बाहर वाहन खडा करने वालों के खिलाफ पुलिस, आरटीओ द्वारा चालान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा सम्बन्धित संस्थानों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा शहर में जिन क्षेत्रों मे नो पार्किंग जोन चिन्हित किये जा रहे है। उन स्थानों पर वाहन खडा करने वालों के खिलाफ सिटी मजिस्टेऊट, पुलिस तथा परिवहन विभाग चालान की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा लोगों को जागरूक किया कि नो पार्किंग जोन में वाहन खडा करने से जाम के कारण अव्यवस्था बनी रहती है इसलिए वाहन पार्किंग में ही खडा करें। उन्होंनें कहा शहर में किसी व्यक्ति की निजी/सार्वजनिक भूमि है वह उसमें अपने आर्थिंक संसाधनों से निजी/सार्वजनिक पार्किंग बना सकते हैं जिससे सम्बन्धित की आर्थिकी में इजाफा होगा और यातायात व्यवस्थित होगा। उन्होंने कहा पुलिस प्रवर्तन की कार्यवाही को सख्ती से करे। उन्होने कहा ट्रान्सपोर्ट नगर मे भूमि का चिन्हिकरण किया जाए पुलिस द्वारा ऐसे वाहन जो पुलिस द्वारा सीज अथवा अन्य कारणों से लाये जाते है उन्हें इन स्थानों पर रखा जाए तथा शुल्क भी प्रतिदिन का निर्धारित किया जाए। उन्होंने कहा हल्द्वानी शहर के रामपुर रोड, कालाढूगी रोड तथा बरेली रोड से आने वाले वाहन स्थायी रूप से सडकों के बाहर प्रतिबंधित क्षेत्रों मे वाहन खडा कर देते है जिससे जाम लगने से अव्यवस्था बनी रहती है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्रों मे वाहन पार्क करने वाले के खिलाफ चालान की कार्यवाही की जाए।

नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने वालों पर कार्रवाई करेंः जिलाधिकारी।

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