देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा का विधानसभा सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। सत्र को देखते हुए विधानसभा परिसर के चारों ओर 300 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू रहेगी। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया, सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान निर्धारित क्षेत्र में संगठनों व समुदायों के प्रदर्शन गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी।
उन्होंने बताया कि भीड़ लगाने सहित किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा को बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने रविवार को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में सदन का बिजनेस तय होगा। कार्यमंत्रणा की बैठक के साथ ही स्पीकर विधायक मंडल दल के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगी।
Chief Editor, Aaj Khabar