हाइकोर्ट ने पूछाः नैनीताल के अंदरुनी मोटर मार्गाे में कब दूर होगी जाम की समस्या, मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी के बाद।

हाइकोर्ट ने पूछाः नैनीताल के अंदरुनी मोटर मार्गाे में कब दूर होगी जाम की समस्या, मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी के बाद।
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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल शहर के अंदरूनी मार्गाे क्रमशः स्नोव्यू, बिडला, जू रोड, एसीआरएसटी स्कूल रोड, हेड पोस्ट आफिस रोड तथा सूखाताल व तल्लीताल धर्मशाला के साथ ही अन्य मार्गों में स्थित होटलों स्वामियों व स्थानीय लोगो के द्वारा सडक़ों पर अवैध वाहन पार्क करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई हेतु 14 फरवरी 2024 के बाद की तिथि नियत की है। पूर्व के आदेश पर जिला व पुलिस प्रशासन ने ट्रैफि क व्यवस्था व पार्किंग की व्यवस्था के सम्बंध में स्थानीय लोगो, व्यापार मंडल तथा होटल एसोसिएशन व अन्य संस्थाओं के साथ हुई। बैठक की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की गयी। रिपोर्ट में कहा गया गया कि सभी ने असुविधा से निजात दिलाने के लिए पार्किंग की सुविधा पर ज्यादा जोर दिया गया। कहा कि जिला प्रशासन न छोटी- छोटी पार्किंग की व्यवस्था करें जिससे जाम भी न लगे व स्थानीय लोगों को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े जो सुझाव दिए गए उनमें मेट्रोपोल पार्किंग का निर्माण, हनुमानगढ़ी से रानीबाग तक रोपवे का निर्माण, शहर में जहाँ सरकारी व निजी भूमि खाली पड़ी है उन जगहों पर छोटी- छोटी पार्किंग तथा शहर में छोटे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का संचालन व स्थानीय लोगों के वाहनों के लिए पार्किंगों में 30 प्रतिशत वाहन खड़े करने की छूट सहित कई अन्य सुझाव दिए गए। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से यह भी कहा कि स्थानीय लोगों के घरों को जाने वाले मार्ग खस्ताहाल में है उनका जीर्णाेद्धार किया जाए, जिस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी व अन्य सम्बंधित अधिकारियों को उन्हें पक्षकार बनाने को कहा है। मामले के अनुसार अधिवक्ता श्रुति जोशी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि शहर के अंदरूनी मार्गों में स्थित होटल स्वामियों व स्थानीय लोगों के द्वारा रोड पर ही वाहन पार्क किए जा रहे हैं जिसकी वजह से जू रोड तथा बिड़ला रोड व स्नोव्यू सहित सीआरएसटी रोड में जाम लग जाता है जबकि शहर की 45 प्रतिशत आबादी इसी क्षेत्र में निवास करती है। जाम लगने से स्कूली बच्चे व कर्मचारी तय समय मे अपने जगह पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। अधिक जाम लगने से पैदल चलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि जिन होटलों के द्वारा रोड में वाहन पार्क कराए जा रहे हैं और उनकी वजह से जाम लगता है। उनके वाहनों को निर्धारित पार्किंग में ही वाहन पार्क कराने के आदेश दिए जाएं साथ ही दो दिन के लिए बिडला रोड के ट्रैफिक को व्यवस्थित किया जाय क्योंकि स्कूल में शीतकालीन अवकाश घोषित होने वाला है।

हाइकोर्ट ने पूछाः नैनीताल के अंदरुनी मोटर मार्गाे में कब दूर होगी जाम की समस्या, मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी के बाद।

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