Dehradun News: उत्तराखंड राज्य की नगर निगमों में 2024 के सामान्य चुनाव के लिए नगर प्रमुख पदों का आरक्षण और आवंटन घोषित किया गया है। यह अधिसूचना भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(ज्) के तहत शहरी विकास विभाग द्वारा जारी की गई है, जिसमें नगर निगमों में स्थानों और पदों के आरक्षण के संबंध में आवश्यक प्रावधानों को लागू किया गया है।
आधिकारिक अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान होंगे, जिनकी संख्या उस नगरपालिका के कुल स्थानों के अनुपात में होगी। इसके अलावा, आरक्षित स्थानों का कम से कम एक तिहाई हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा।
इसी के तहत नगर निगमों के अध्यक्षों के पदों को भी आरक्षित किया जाएगा, जैसा कि राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया गया है। आदेश के तहत नगर प्रमुख पदों का आरक्षण एवं आवंटन उच्चतम न्यायालय के आदेश (10 मई 2022) और उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) के तहत गठित समर्पित आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राज्यपाल की मंजूरी से नगर निगमों में नगर प्रमुख पदों का आरक्षण और आवंटन किया गया है जिनमें नगर निगम, देहरादून अनारक्षित, नगर निगम, ऋषिकेश अनुसूचित जाति, नगर निगम, हरिद्वार अन्य पिछड़ी जाति (महिला), नगर निगम, रूड़की महिला, नगर निगम कोटद्वार अनारक्षित, नगर निगम, श्रीनगर महिला, नगर निगम रूद्रपुर अनारक्षित, नगर निगम, काशीपुर अनारक्षित, नगर निगम हल्द्वानी अनारक्षित, नगर निगम पिथौरागढ़ महिला, नगर निगम अल्मोड़ा अन्य पिछड़ी जाति की गई है। यह आरक्षण व्यवस्था नगर निगमों के प्रमुख पदों को विभिन्न वर्गों, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, और महिलाओं के बीच समान रूप से वितरित करने के उद्देश्य से की गई है, ताकि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके। अधिसूचना के अनुसार, 31 दिसंबर 2024 तक नगर निगमों के चुनाव के लिए आरक्षण और आवंटन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
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Chief Editor, Aaj Khabar