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Haridwar News: अपर जिला जज/फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने किशोरी को बहला-फुसला कर घर से ले जाने और लगातार दुष्कर्म करने के मामले में युवक को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी युवक को 20 वर्ष की कठोर कारावास और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान के अनुसार, 19 अक्टूबर 2019 की सुबह चार बजे आरोपी युवक ने श्यामपुर क्षेत्र से किशोरी को बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया। आरोपी पहले से विवाहित और चार बच्चों का पिता है। किशोरी आरोपी के बहकावे में आकर 10 हजार रुपये नगद, दो सोने के आभूषण, तीन चांदी के आभूषण और एक मोबाइल फोन लेकर गई थी।
किशोरी की घर वापसी देर होने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी गुलफाम पुत्र कय्यूम, निवासी ग्राम लालढांग थाना श्यामपुर के खिलाफ बहला-फुसला कर ले जाने का केस दर्ज किया। एक साल बाद पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से पकड़कर किशोरी को उसके कब्जे से बरामद किया। किशोरी ने पुलिस और परिजनों को बताया कि आरोपी ने उसे लगातार दुष्कर्म कर गर्भवती कर दिया और उसने आरोपी के पुत्री को जन्म दिया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लगातार दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। सरकारी पक्ष ने मामले में आठ गवाहों को पेश किया।
Chief Editor, Aaj Khabar