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Nainital News: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने सौरभ भास्कर की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि फोरेंसिक जांच में आरोपी की लोकेशन घटनास्थल पर पाई गई थी।
सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार और पीड़िता की ओर से तर्क दिया गया कि यह एक गंभीर अपराध है। निचली अदालत में हुई गवाहियों और बयानों में भी पुष्टि हुई है कि घटना के समय आरोपी घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने अंकिता भंडारी पर जबरदस्ती वीआईपी सेवा देने का दबाव डाला। इसके अलावा, पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी ने सबूतों को छुपाने के लिए रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की, सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए और डीवीआर से छेड़छाड़ की।
पौड़ी गढ़वाल जिले की श्रीकोट डोभ निवासी अंकिता भंडारी यमकेश्वर के वनंत्रा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करती थी। 18 सितंबर 2022 को वह अचानक रिसॉर्ट से लापता हो गई। वनंत्रा रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन 24 सितंबर को अंकिता का शव चीला नहर से बरामद हुआ।
पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर अंकिता को चीला नहर में धक्का दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके अलावा, पुलकित पर यह भी आरोप है कि उसने रिसॉर्ट में अंकिता से गलत काम करवाने का प्रयास किया, जिसे अंकिता ने ठुकरा दिया, जो उसकी मौत का कारण बना। सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और वर्तमान में जेल में बंद हैं।
Chief Editor, Aaj Khabar