Nainital News: कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा दंगे के प्रमुख आरोपी अब्दुल मलिक तथा अब्दुल मोइद और चालक मोहम्मद जहीर की जमानत पर गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया, वहीं अन्य आरोपी जावेद सिद्दकी की डिफ ाल्ट बेल (जमानत) पर शुक्रवार (आज) नयी बेंच सुनवाई करेगी।
बता दें कि मुख्य न्यायाधीश जी. नरेन्दर और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगलपीठ में गुरुवार को तीनों की जमानत पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से कहा गया कि तीनों के खिलाफ शेषन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गयी है इसलिये आरोपियों को जमानत के लिये पुनरू शेषन कोर्ट में जाना चाहिए।
आरोपियों की ओर से कहा गया कि शेषन कोर्ट के बजाए खंडपीठ इस प्रकरण में सुनवाई करे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने निर्णय सुरक्षित रख लिया। दंगा के एक अन्य आरोपी जावेद सिद्दीकी की डिफाल्ट बेल पर भी खंडपीठ ने सुनवाई की। आरोपी की ओर से कहा गया कि इन्हीं आरोपों में उच्च न्यायालय अन्य आरोपियों को पहले जमानत दे चुका है। इसके बाद अदालत ने इस प्रकरण को उसी बेंच के समक्ष सुनवाई के लिये पेश करने के निर्देश दे दिये। इस मामले में अब शुक्रवार (आज) को सुनवाई होगी।
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Chief Editor, Aaj Khabar