Nainital News: हल्द्वानी दंगा के आरोपी जावेद सिद्दीकी और अन्य की जमानत के मामले में हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर ली है और निर्णय सुरक्षित रख लिया है।
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की युगलपीठ में अपील पर सुनवाई हुई। आरोपी की ओर से कहा गया कि उस पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद हैं।। इसी मामले में सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।
दूसरी ओर सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया। अदालत ने अंत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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Chief Editor, Aaj Khabar
