Uttarakhand हाईकोर्ट ने मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

Nainital News
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Uttarakhand हाईकोर्ट ने लालकुआं दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। मुकेश बोरा पर महिला के साथ दुराचार और नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप हैं। न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने यह फैसला सुनाया है

इस मामले में मुकेश बोरा के अधिवक्ताओं ने कोर्ट में कहा था कि उनको एक षडयंत्र के तहत फंसाया गया है, लेकिन सरकार और पीड़िता की तरफ से इसका विरोध किया गया था। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मुकेश बोरा ने 2021 से लेकर अब तक उसका शोषण किया है और बार-बार जान से मारने की धमकी दी है

इस फैसले के बाद मुकेश बोरा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। कोर्ट ने पहले भी उनकी गिरफ्तारी पर रोक संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था।

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