सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को किया रद्द, जानिए क्या है मामला।
नैनीताल। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें जिलिंग स्टेट भीमताल में निर्माण कार्य किये जाने की अंतरिम अनुमति दी गई थी । सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई गुण दोष के आधार पर तीन माह के भीतर करने के निर्देश उत्तराखण्ड हाईकोर्ट को दिए हैं…