Nainital: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बरसात के मौसम, कांवड़ और चारधाम यात्रा के बीच राज्य के 12 जिलों में हो रहे पंचायत चुनावों पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। अदालत ने सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग और पुलिस विभाग की ओर से प्रस्तुत शपथपत्रों को स्वीकार करते हुए कहा कि चुनाव कराने में कोई व्यवधान नहीं है।
सुनवाई के दौरान सचिव पंचायतीराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हो रही है और पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 30 प्रतिशत फोर्स कांवड़ यात्रा, 10 प्रतिशत चारधाम यात्रा और 10 प्रतिशत फोर्स को चुनाव के लिए रिजर्व रखा गया है। यह भी बताया गया कि कांवड़ यात्रा में शामिल अधिकतर श्रद्धालु चुनाव की पहली तिथि से पूर्व ही अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। वहीं, कांवड़ से प्रभावित जिलों में चुनाव दूसरे चरण में कराए जाएंगे।
डीजीपी की ओर से अदालत को यह भी आश्वस्त किया गया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनाव शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से कराए जा रहे हैं।
यह याचिका देहरादून निवासी डॉक्टर बैजनाथ द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने बरसात, कांवड़ और चारधाम यात्राओं के साथ-साथ बाढ़ राहत कार्यों का हवाला देते हुए पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग की थी। लेकिन अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि चुनाव में किसी प्रकार की बाधा नहीं है और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।
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Chief Editor, Aaj Khabar