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Haldwani: हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 17 फर्मों पर 3.45 लाख रुपये का जुर्माना

Haldwani: हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 17 फर्मों पर 3.45 लाख रुपये का जुर्माना
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Haldwani: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के उल्लंघन के मामलों में नैनीताल जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) विवेक राय ने विभिन्न मामलों में सुनवाई के बाद 17 विपक्षगणों पर कुल 3 लाख 45 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इन मामलों में खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण नहीं होने, दूध और खोया में मिलावट या अधोमानक खाद्य पदार्थ पाए जाने, एक्सपायरी डेट के बाद भी खाद्य सामग्री रखने और बेचने तथा गंदगी एवं अस्वच्छ परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण और बिक्री करने जैसे उल्लंघन शामिल हैं।

प्रशासन के अनुसार, खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने और अवैध लाभ प्राप्त करने के मामलों में अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत यह कार्रवाई की गई है।

अर्थदंड की कार्रवाई में एसएफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर-12, सेक्टर-3, आईआईई पंतनगर, रुद्रपुर पर दो अलग-अलग मामलों में 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, राकेश चंद्र मिश्रा, मैसर्स एमएम होटल्स लिमिटेड, मल्लीताल नैनीताल पर 25 हजार रुपये, सरताज अली निवासी गदरपुर पर 30 हजार रुपये तथा योगेश सनवाल और प्रज्ञान भारद्वाज, मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी की कैंटीन/मेस से संबंधित मामले में 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

इसके अलावा कैलाश चंद्र, मैसर्स मित्रा दा चाप, कुसुमखेड़ा चौराहा हल्द्वानी पर 20 हजार रुपये, फैजुद्दीन की आसिफ चिकन शॉप, घास मंडी मंगल पड़ाव पर 15 हजार रुपये तथा सिराज अहमद की मैसर्स न्यू बॉम्बे फूड प्रोडक्ट्स, लाइन नंबर-8 वनभूलपुरा पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

अन्य मामलों में अमित अंजना, न्यू हजारा एंड कंपनी, मंगल पड़ाव हल्द्वानी; भुवन पंत, मनोज स्वीट्स, भतरोजखान; राजेंद्र प्रसाद निवासी मल्ला गोरखपुर हल्द्वानी; और दिनेश कुमार, माधवी जनरल स्टोर, छड़ा खैरना, गरमपानी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।

वहीं, सुखवंत सिंह निवासी कालाढूंगी, सरोज निवासी कुमाऊँड मल्लीताल नैनीताल, संजय दिवाकर की वैष्णवो डेयरी, देवलचौड़ बंदोबस्ती हल्द्वानी, सुनील पाल की आरके मटन एंड चिकन शॉप हल्द्वानी तथा लक्ष्मण सिंह बिष्ट निवासी कासियालेख पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन कराना और आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

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