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Haldwani: हल्द्वानी में आयुक्त दीपक रावत की जनसुनवाई, भूमि विवाद समेत कई मामलों का मौके पर समाधान

Haldwani: हल्द्वानी में आयुक्त दीपक रावत की जनसुनवाई, भूमि विवाद समेत कई मामलों का मौके पर समाधान
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Haldwani: आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने शनिवार, 24 अक्टूबर को हल्द्वानी स्थित कैम्प कार्यालय में जनसुनवाई कर आम लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान भूमि विवाद, धनराशि के लेनदेन, कर्मचारियों की बहाली, बिजली कनेक्शन, भरण-पोषण और श्रम विभाग से आर्थिक सहायता दिलाने से जुड़े मामले सामने आए। आयुक्त ने अधिकांश मामलों में दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर समाधान कराया और संबंधित पक्षों को आवश्यक निर्देश दिए।

जनसुनवाई में कमोला निवासी भगवती देवी ने बताया कि उन्होंने एक प्लॉट खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन भूमि के दाखिल-खारिज की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इसकी वजह विक्रेता द्वारा भूमि पर बैंक से लिए गए ऋण की किस्तों का भुगतान नहीं करना बताया गया। मामले में आयुक्त ने क्रेता और विक्रेता दोनों को तलब किया। उन्होंने विक्रेता को बैंक में बकाया 2 लाख 60 हजार रुपये की धनराशि 15 दिनों के भीतर जमा कराने के निर्देश दिए, ताकि भूमि का दाखिल-खारिज हो सके। निर्धारित समय में धनराशि जमा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

वहीं, वैद्यनाथ महतो ने बताया कि उन्होंने पंतनगर में 15 लाख 70 हजार रुपये में एक प्लॉट खरीदा था। इसके लिए जून 2026 तक की समय-सीमा निर्धारित थी, लेकिन शेष 7 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान नहीं होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पाई। इस मामले में आयुक्त ने क्रेता और विक्रेता को बुलाकर दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर विक्रेता कैलाश कर्नाटक को वैद्यनाथ महतो की धनराशि वापस करने के निर्देश दिए।

जनसुनवाई के दौरान ब्याज पर धनराशि देने से संबंधित शिकायत भी सामने आई। इस पर आयुक्त ने कहा कि साहूकारी का व्यवसाय करने के लिए संबंधित नियमों के तहत वैध लाइसेंस लेना आवश्यक है। बिना वैध लाइसेंस के ब्याज पर कर्ज देने का व्यवसाय करना गैरकानूनी है।

विनोद कुमार निवासी ग्राम पतेलिया, खुड़लिया, कोटाबाग और संध्या से जुड़े मामले में आयुक्त ने दोनों पक्षों की बात सुनी। इसके बाद विनोद कुमार को अपनी पत्नी का सामान वापस करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सामान वापस नहीं करने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

वर्षों से कार्यरत श्रमिकों की बहाली और बकाया वेतन से संबंधित शिकायत पर भी सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता सविता ने श्रमिकों की बहाली और उनका पुराना बकाया वेतन दिलाने की मांग उठाई। इस पर आयुक्त ने संबंधित संस्थान में भविष्य में किसी पद पर रिक्ति होने की स्थिति में शिकायतकर्ता को प्राथमिकता देने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

भिकियासैंण, सल्ट निवासी जानकी शर्मा पत्नी प्रकाश शर्मा ने निर्माण कार्य का मूल्यांकन कराने की मांग की। मामले का संज्ञान लेते हुए आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य का वैल्यूएशन कराने, नियमानुसार देय धनराशि का आकलन करने और शिकायतकर्ता की शेष धनराशि वापस दिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा जनसुनवाई में योगेंद्र पाल ने धनराशि के लेनदेन, नरेंद्र सिंह ने भूमि के विनियमितीकरण और भूमिधरी घोषित करने, जबकि रोहित कुमार ने टुक-टुक खरीदने के मामले में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत प्रस्तुत की। गौरी देवी ने भरण-पोषण की मांग रखी, वहीं कमला चौहान ने अपनी बेटी के विवाह के लिए श्रम विभाग से आर्थिक सहायता दिलाने का अनुरोध किया।

आयुक्त दीपक रावत ने देर शाम तक जनसुनवाई करते हुए विभिन्न शिकायतों पर सुनवाई की। इस दौरान अधिकांश मामलों में दोनों पक्षों की सहमति से समाधान कराया गया और शेष मामलों में संबंधित अधिकारियों एवं पक्षकारों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

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