Nainital: उत्तराखंड के केंद्रीय कारागार सितारगंज में पोक्सो अधिनियम के तहत बंद एक आरोपी कैदी के साथ कथित बर्बर मारपीट के मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने डिप्टी जेलर नवीन चौहान और कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। यह कार्रवाई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) ऊधमसिंहनगर के सचिव की रिपोर्ट के आधार पर की गई, जिसमें बताया गया कि पोक्सो आरोपी सुभान के साथ जेल परिसर में क्रूरता से मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
कोर्ट ने 15 जुलाई को दिए आदेश में घटना की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित जेलकर्मियों को निलंबन का निर्देश दिया। इसके साथ ही जेल अधीक्षक को आदेश दिया गया है कि वे उन सभी अधिकारियों के नाम अदालत को उपलब्ध कराएं जो डीएलएसए सचिव की कैदी सुभान से बातचीत के दौरान मौजूद थे।
साथ ही, अदालत ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कारागार) को दिए गए आदेशों के त्वरित अनुपालन के निर्देश दिए हैं और घटना से जुड़े सभी दस्तावेज़ व फोटोग्राफ्स को रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल के पास सुरक्षित रखने को कहा है।
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Chief Editor, Aaj Khabar