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Dehradun:राज्य सुरक्षा के मद्देनजर सरकार का फैसला, डीएम को मिला एनएसए लागू करने का अधिकार।

Dehradun:राज्य सुरक्षा के मद्देनजर सरकार का फैसला, डीएम को मिला एनएसए लागू करने का अधिकार।
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Dehradun: उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को आगामी 31 अगस्त 2026 तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्रवाई करने की विशेष शक्तियां प्रदान कर दी हैं। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह अधिकार एक जून 2026 से प्रभावी माना जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 3(3) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एनएसए के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है, जिसकी गतिविधियां राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था अथवा आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। सरकार का मानना है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने, असामाजिक और समाज विरोधी तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण रखने तथा किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए यह कदम जरूरी है। एनएसए के तहत किसी व्यक्ति को बिना नियमित आपराधिक मुकदमे के एक निश्चित अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है, यदि प्रशासन को यह आशंका हो कि उसकी गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। यही कारण है कि इस कानून को देश के सबसे सख्त निरोधात्मक कानूनों में गिना जाता है। उत्तराखंड में पूर्व में भी विभिन्न संवेदनशील मामलों, सांप्रदायिक तनाव, संगठित अपराध, तस्करी तथा कानून-व्यवस्था से जुड़े गंभीर मामलों में एनएसए का उपयोग किया जाता रहा है। शासन समय-समय पर जिलाधिकारियों को यह अधिकार प्रदान करता है ताकि किसी भी आपात या संवेदनशील स्थिति में स्थानीय प्रशासन तत्काल निर्णय लेकर प्रभावी कार्रवाई कर सके। गृह सचिव शैलेश बगोली के हस्ताक्षरों से जारी अधिसूचना के बाद अब प्रदेश के सभी जिलाधिकारी 31 अगस्त तक एनएसए के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत रहेंगे।

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