Uttarakhand: जनपद में 15 मार्च 2025 (शनिवार) को होली (छलड़ी) का त्योहार मनाए जाने के अवसर पर जिलाधिकारी ने मैनुअल गवर्नमेंट आर्ड्स के पैरा-147 में दिए गए प्रतिबंधों के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश जनपद के सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में लागू रहेगा, हालांकि बैंक, कोषागार और उपकोषागार इससे मुक्त रहेंगे।
अपर जिलाधिकारी पी.आर. चौहान ने बताया कि जिन विद्यालयों और संस्थानों में 15 मार्च को सीबीएसई या अन्य विभागों/आयोगों की प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, वहां यह अवकाश लागू नहीं होगा। परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थियों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।
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Chief Editor, Aaj Khabar