Nainital News: उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा के चर्चित दंगें के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की जमानत प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अपना निर्णय सुनाया। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व वरिष्ठ न्यायमूर्ती मनोज कुमार तिवारी की खण्डपीठ ने निर्णय देते हुए उनकी जमानत याचिका को निरस्त करते हुए कहा कि आप निचली अदालत में जमानत के लिए आवेदन करें, साथ में निचली अदालत चार्जशीट व अन्य का अवलोकन करके निर्णय पारित करे, साथ में कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूर्व के आदेश का अवलोकन करके आदेश पारित करें।
बता दें कि इस मामले पर 2 जनवरी (गुरुवार) को मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता वाली खंण्डपीठ ने मामले को सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने इस पर अपना आदेश दिया। मामले के अनुसार 8 फ रवरी 2024 (गुरुवार) को हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन व पुलिस की टीम पर साजिशकत्र्ता सहित अतिक्रमणकारियों व कई अन्य लोगो ने पथराव व आगजनी और गोलीबारी की। दंगे के दौरान दंगाईयो ने कई वाहनों सहित थाने को घेरकर गोलाबारी की जिसमें कई लोगों की मौके पर मौत हो गयी और 100 से अधिक लोग घायल हुए। पुलिस की जाँच के बाद पुलिस ने 100 से अधिक दंगाईयो को गिरफ्तार किया जिसमें से एक आरोपी ये भी थे।
दूसरी ओर शुक्रवार को उनके द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में यह भी कहा है कि जिस दिन यह घटना हुई वे वहाँ न होकर दिल्ली में थे। उन्हें वेबजह फ ंसाकर उनके ऊपर दंगा भडकाने और दंगाईयों का साथ देने का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया, जब अपराध किया ही नही तो झूठा मुकदमा किस आधार पर दर्ज किया गया इसलिए उन्हें जमानत दी जाय। अतिक्रमण करने के मामले में उन्हें एकलपीठ से जमानत मिल चुकी है। शुक्रवार को उनकी जमानत प्रार्थना पत्र की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने की।
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Chief Editor, Aaj Khabar