Haldwani: नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जारी सियासी हलचल के बीच उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के आदेश पर स्थगित हुई मतगणना प्रक्रिया शुक्रवार को पुनः शुरू हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश में स्पष्ट किया कि मतगणना पूर्व में जहां रुकी थी, वहीं से फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ शुरू होगी, लेकिन परिणाम की घोषणा अगले आदेश तक आरक्षित रहेगी।
हाईकोर्ट में SUO MOTU PIL IN RE FREE AND FAIR ELECTIONS OF ZILA PANCHAYAT बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखण्ड मामले की सुनवाई 18 अगस्त को निर्धारित है। साथ ही, 2019 में दायर विपुल जैन और आशीर्वाद गोस्वामी बनाम उत्तराखण्ड राज्य संबंधी याचिकाओं में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए आयोग ने सख्त हिदायत जारी की है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित करने का अधिकार उनके पास नहीं है, लेकिन मतदान में प्रयुक्त मतपेटियों और मतपत्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आदेश के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को मतगणना में उपस्थित होने की सूचना दी गई है, और एक घंटे की प्रतीक्षा के बाद भी अनुपस्थित रहने पर प्रक्रिया प्रेक्षक की मौजूदगी में जारी रहेगी।
मतगणना पूरी होने के बाद परिणाम प्रपत्र को सीलबंद कर कोषागार में सुरक्षित रखा जाएगा और हाईकोर्ट व राज्य निर्वाचन आयोग के आगे के आदेशों के बाद ही परिणाम सार्वजनिक किए जाएंगे। मतगणना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है और पूरे घटनाक्रम पर जिला प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है।
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Chief Editor, Aaj Khabar



