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Haldwani: रामलीला मैदान शुद्धिकरण मामले में राहुल गांधी के खिलाफ FIR, जातिसूचक शब्दों के आरोप में SC-ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

Haldwani: रामलीला मैदान शुद्धिकरण मामले में राहुल गांधी के खिलाफ FIR, जातिसूचक शब्दों के आरोप में SC-ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज
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Haldwani: रामलीला मैदान में हुए शुद्धिकरण कार्यक्रम से जुड़े मामले में नया मोड़ सामने आया है। दलित युवकों की शिकायत पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ हल्द्वानी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। शिकायतकर्ताओं ने उन पर अनुसूचित जाति के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक एवं जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है।

जानकारी के मुताबिक, शुद्धिकरण कार्यक्रम में शामिल रहे विनोद आर्य और अमित कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। दोनों को रामलीला मैदान में शुद्धिकरण करने वाले न्यास का सदस्य बताया गया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। शिकायतकर्ताओं ने पूरे मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने अमित कुमार की तहरीर के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज की है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, FIR संख्या 297/2026 में बीएनएस की धारा 196 और 299 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(q) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मामले में पुलिस की ओर से आगे की जांच की जा रही है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

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