Haldwani: जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जनपद में संचालित स्टोन क्रेशर इकाइयों एवं खनिज परिवहन वाहनों पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि बिना ढके खनिज परिवहन और आवश्यक सुरक्षा उपकरणों के अभाव से धूल प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ी है।
जिलाधिकारी ने आदेश दिए हैं कि खनिज सामग्री का परिवहन केवल मजबूत तिरपाल से पूरी तरह ढककर ही किया जाएगा। खुले में खनिज ले जाते पाए जाने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी स्टोन क्रेशर परिसरों में धूल नियंत्रण के लिए नियमित जल छिड़काव अनिवार्य किया गया है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि खनिज परिवहन में लगे सभी वाहनों में फ्रंट एवं रियर रिफ्लेक्टर, टेल लाइट/पार्क लाइट, ब्रेक लाइट, इंडिकेटर तथा रेट्रो-रिफ्लेक्टिव नंबर प्लेट कार्यशील अवस्था में होना अनिवार्य है। उल्लंघन की स्थिति में चालान, वाहन निरुद्धीकरण सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में नियमित चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने जिला खान अधिकारी एवं संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Chief Editor, Aaj Khabar
