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New Delhi: नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, गौलापार में नए हाईकोर्ट परिसर का रास्ता हुआ साफ

New Delhi: नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, गौलापार में नए हाईकोर्ट परिसर का रास्ता हुआ साफ
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New Delhi: उत्तराखंड की न्यायिक व्यवस्था से जुड़े बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हल्द्वानी के गौलापार में हाईकोर्ट के नए परिसर के निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने देहरादून बार एसोसिएशन की याचिका को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिए हैं कि गौलापार में पूर्व में चयनित 26 हेक्टेयर भूमि तत्काल हाईकोर्ट को हस्तांतरित की जाए। साथ ही सभी आवश्यक प्रशासनिक एवं वैधानिक स्वीकृतियां छह सप्ताह के भीतर पूरी करने के भी आदेश दिए हैं।

यह मामला हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की विशेष याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। याचिका में 9 मई 2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी द्वारा ऋषिकेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने संबंधी आदेश को चुनौती दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का नया परिसर ऋषिकेश के बजाय हल्द्वानी के गौलापार में विकसित किया जाएगा। इस फैसले को राज्य की न्यायिक व्यवस्था और अधोसंरचना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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