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Dehradun: धामी कैबिनेट की पहली फुल बैठक में 16 बड़े फैसले, ई-व्हीकल लोन से लेकर स्वरोजगार तक अहम निर्णयों पर मुहर

Dehradun: धामी कैबिनेट की पहली फुल बैठक में 16 बड़े फैसले, ई-व्हीकल लोन से लेकर स्वरोजगार तक अहम निर्णयों पर मुहर
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Dehradun: देहरादून में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली बार आयोजित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक में सरकार ने 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इन फैसलों में न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को ई-व्हीकल खरीद पर रियायती ब्याज दर पर सॉफ्ट लोन देने का बड़ा निर्णय शामिल है, जिससे पर्यावरण संरक्षण और हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग से जुड़े एक अहम फैसले में फ्री बिजली योजना के तहत सब्सिडी लाभ की समयसीमा 31 मार्च 2025 तक निर्धारित कर दी है। साथ ही सब्सिडी-वसूली से संबंधित एक्ट को भी मंजूरी दे दी गई है, जिससे योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी।

लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी को स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया, जबकि न्याय विभाग में कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर देने की व्यवस्था की गई है।

वन विभाग में प्रशासनिक पदों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई है, जिससे पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। वहीं उच्च शिक्षा विभाग में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रीमियम को लेकर प्रस्तुति भी दी गई।

गृह विभाग से जुड़े फैसलों में वर्ष 2025 की नियमावली को लागू करने की अनुमति दी गई, साथ ही उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली को भी मंजूरी मिली। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति को भी हरी झंडी दी गई है।

कार्मिक विभाग में सिपाही और उप निरीक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव करते हुए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट के बाद दोबारा मौका देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पुलिस, पीएसी, अग्निशमन और प्लाटून शामिल हैं।

अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में माध्यमिक शिक्षा विभाग के एडेड स्कूलों के अध्ययन के लिए उप समिति का गठन, खाद्य विभाग में 2.2 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य, गेहूं-धान खरीद पर केंद्र के बराबर मंडी शुल्क देना शामिल है।

इसके अलावा उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 10 प्रतिशत लक्ष्य पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया गया है, साथ ही उन्हें अतिरिक्त 5 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग से जुड़े प्रावधानों को भी स्वीकृति मिली, जबकि पंचम विधानसभा सत्रावसान को भी मंजूरी दी गई।

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