Haldwani: हल्द्वानी में 8 फरवरी 2024 को हुई हिंसा के चर्चित मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को उत्तराखंड हाईकोर्ट, नैनीताल से जमानत मिल गई है। बुधवार को न्यायमूर्ति आलोक वर्मा और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की डबल बेंच ने सुनवाई के बाद यह अहम फैसला सुनाया।
अब्दुल मलिक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संप्रीत अजमानी और अधिवक्ता विकास गुगलानी ने कोर्ट में प्रभावी पैरवी की। बचाव पक्ष ने दलील दी कि घटना के दिन आरोपी न तो घटनास्थल पर मौजूद थे और न ही शहर में थे। प्रस्तुत साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर जमानत की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
इस मामले में पहले कई बार जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी, लेकिन इस बार अदालत ने सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार करते हुए राहत दी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से भी उत्तराखंड हाईकोर्ट को इस मामले में निर्देश दिए गए थे।
अब्दुल मलिक पर यूएपीए समेत कई गंभीर धाराएं लगी हुई थीं और वह पिछले दो वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद थे। जमानत मिलने के बाद उनके परिवार और समर्थकों ने हाईकोर्ट का आभार व्यक्त किया।

Chief Editor, Aaj Khabar
